BY HARISH BABU
2021-11-18,12:36:37 AM
Mukhyamantri Udham Kranti Yojna का लाभ लेने के लिए कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक, 50 लाख तक के लोन के लिए कर सकते है अप्लाई…
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उधमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उधमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नई “मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना” (Mukhyamantri Udham Kranti Yojna) शुरू की है. इस योजना का लाभ प्रदेश के लाखों शिक्षित युवाओं को मिलेगा. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जायेगा. इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिए समान रहेंगे. स्वरोजगार में करियर बनाने वाले युवा योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा. योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं को मिलेगा. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 12 वीं कक्षा पास होना आवश्यक है.
Mukhyamantri-Udham-Kranti Yojna में कितना ऋण मिल सकता है
Mukhyamantri Udham Kranti Yojna में उद्योग (विनिर्माण- Manufacturing) इकाई के लिए राशि रूपये 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाओं के लिए मिलेगा. सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ऋण मिल सकता है.
Mukhyamantri Udham Kranti Yojna के लिए पात्रता-
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये.
- आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये.
- कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है.
- पारिवारिक वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये.
- यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है, तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां आवेदक के साथ जमा करना होगा.
- आवेदक किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नहीं हो.
- आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं हो.
Mukhyamantri Udham Kranti Yojna में ब्याज पर राज्य सरकार देगी छूट-
राज्य सरकार योजना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को बैंक के द्वारा वितरित/शेष (outstanding) ऋण (term loan and working capital loan) पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जायेगा. जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता एनपीए बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा. ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी. गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मानी जायेगी.
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है प्रशिक्षण
ऐसे आवेदक जो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण पाने के इच्छुक है, वह 12 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.
पात्र परियोजनाएं-
योजना के तहत केवल उद्योग विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजाएं जो सीजीटीएमएसई के अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है.
पात्र बैंक-
पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो सीजीटीएमएसई में पंजीकृत है, योजना के लिए पात्र बैंक है.
योजना का क्रियान्वयन-
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा किया जायेगा. योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा.
Mukhyamantri Udham Kranti Yojna में आवेदन पर नहीं देना होगा कोई सिक्योरिटी
Mukhyamantri Udham Kranti Yojna के अंतर्गत योजना के माध्यम से उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। साथ ही बैंक ऋण के लिये कोई कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी। इस तरह जिसके पास गारंटी के तौर पर प्रापर्टी नहीं है, उसको भी आसानी से लोन मिल सकता है.
कैसे कर सकते है आवेदन-
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन ऑनलाइन करना होगा. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा. राज्य सरकार इसके लिए कोई अलग से पोर्टल बनाने जा रही है. इसकी जानकारी हम आपको जल्द ही देंगे. अधिक जानकारी आप इस वेबसाइट https://mpmsme.gov.in:8080/ पर भी प्राप्त कर सकते है. आप नियमित तौर पर भास्करजॉब्स की वेबसाइट को चेक करते रहे, आपको योजना के संबंध में अपडेट जानकारी मिल जायेगी….