एमपीपीएससी समेत सभी शासकीय भर्ती में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत रखकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाये- हाईकोर्ट
👉ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समस्त भर्ती प्रक्रिया को इस आदेश के अधीन मानते हुए पूरी करने को कहा
👉ओबीसी आरक्षण का अंतरिम आदेश मॉडिफाइड किया, हाईकोर्ट ने कहा 13% रिजर्व रखते हुए 14% के मान से की जाए भर्तियां
online desk, bhopal
मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट जबलपुर की तरफ से बड़ा निर्णय आया है. अब राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के पूरे होने में तेजी आने के आसार है. मंगलवार को 27% आरक्षण की संवैधानिकता एवं 10 परसेंट ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली युगल पीठ द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 19/3/2019 एवं 31 जनवरी 2020 के अंतरिम आदेशों को मॉडिफाइड करते हुए , व्यवस्था दी गई है कि ओबीसी की समस्त भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण के मान से की जाए तथा ओबीसी का 13% आरक्षण रिजर्व रखा जाए। वहीं 50% आरक्षण की अधिकता के बिंदु पर चुनौती देने वाली समस्त 31 याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, उदय कुमार साहू, विष्णु पटेल कर रहे हैं। याचिका क्रमांक 20293/19 में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है, उक्त याचिका में भी माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आदेशित किया है, कि प्रदेश में की जाने वाली ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत समस्त भर्तियां याचिका क्रमांक 20293 के निर्णय के अधीन होगी ! प्रकरणों की आगामी सुनवाई 10 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। इस निर्णय से एमपीपीएससी के छात्रों ने राहत की सांस ली है. उनका मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया में देरी होने से उनके भविष्य पर विपरीत असर पड़ रहा था…
एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर का ओबीसी आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आदेश पर बयान
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