HARISH BABU
2021-12-07,11:57:39 PM
मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2021, आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 2 जनवरी 2021
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (Mppeb) के द्वारा मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 (prathmik shikshak patrta pariksha 2020 recruitment) के लिए एक बार फिर से आवेदन मंगाए है. जिनके द्वारा पूर्व में माह-जनवरी फरवरी 2020 में आवेदन किए है, उनको दुबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं ऐसे आवेदक जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वह 14 दिसंबर 2021 से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2021 है. वहीं आवेदन में संशोधन करने की तिथि 2 जनवरी 2021 है. आवेदन के लिए अनारिक्षत श्रेणी के आवेदकों को 600 रूपए शुल्क देना होगा, वहीं मप्र के एससी/एसटी/ओबीसी/निशक्तजन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 300 रूपये देना होगा…
मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की एग्जाम डेट-
5 मार्च 2021 शनिवार को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दो पालियों में आयोेिजत कराई जाएगी. प्रथम पाली में आवेदक को सुबह 7 से 8 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा. परीक्षा सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक होगी. वहीं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 4.30 बजे के बीच परीक्षा होगी.
मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-
ऑनलाइन आवेदन पत्र पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट- http://www.peb.mponline.gov.in/ से कर सकते है. आवेदन करने के संबंध में विस्तृत में जानकारी के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.
मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए सिलेबस-
- बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र
- भाषा -1
- भाषा-2
- गणित
- पर्यावरण अध्यन
नोट- विस्तृत सिलेबस देखने के लिए नोटिफिकेशन अवश्य देखें…
प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया-
प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि के 10 दिन पहले से डाउनलोड कर सकते है. Test Admit Card के लिए आपको एमपीपीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा. वेबसाइट का लिंक पोस्ट में दिया गया है.
शैक्षिक योग्यता-
परीक्षा में भाग लेने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष आवश्यक है। वहीं 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी. एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महिने का एक सेतु पाठयक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। इसी प्रकार कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ एचएस अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम , 2002 के अनुसार प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसी तरह 50 प्रतिशत अंकों के साथ एचएस अथवा शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। आरक्षित वर्ग के लिए इसमें छुट दी गई है। अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छुट दी जायेगी।
ऑफिशियल वेबसाइट | http://peb.mp.gov.in/e_default.html |
नोटिफिकेशन रूलबुक | http://peb.mp.gov.in/Rulebooks/RB_2021/PSTET_2020_RuleBook.pdf |