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छत्‍तीसगढ़ में रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग ने दिलाया 13 हजार 554 लोगों को रोजगार…

छत्‍तीसगढ़ में रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग ने दिलाया 13 हजार 554 लोगों को रोजगार…

Village Industries Department – मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 4506 लोग हुए लाभान्वित

रायपुर। ग्रामोद्योग विभाग के छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य के नई सरकार के गठन उपरांत अब तक 13 हजार 554 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार बोर्ड द्वारा छत्‍तीसगढ़ में रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विगत एक साल में 821 इकाई स्थापित कर लगभग 5 करोड 52 लाख रूपए का अनुदान देकर 4 हजार 506 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक हजार एक सौ इकतीस इकाई स्थापित कर लगभग 25 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान देकर 9 हजार 48 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु एक लाख रूपए एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपए दिया जाता हैं। इसमें अनुदान की राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है और अनुदान राशि की सीमा 35 प्रतिशत जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं का अंशदान 5 प्रतिशत विनियोजन करना होता है। इस योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को छोटे-छोटे ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु लाभान्वित कर ग्रामोद्योग का विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

Chief Minister Employment Generation Program

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित योजना है इसके अंतर्गत आयोग द्वारा जारी नकारात्मक उद्योग को छोड़कर किसी भी ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए सेवा क्षेत्र में एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख तक की लागत कि परियोजनाएं स्वीकार की जाती हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों तथा महिलाओं को 35 प्रतिशत मार्जिन बतौर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही को 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों एवं सामान्य वर्ग की महिला हितग्राही को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है। इस तरह मात्र 65 प्रतिशत बैंक ऋण होता है जिसे 7 वर्षों में आसान किस्तों में ब्याज सहित वापस करना होता है। इस योजना को आयोग द्वारा ऑनलाइन किया गया है। इच्छुक आवेदक विभागीय वेबसाइट www.kviconline.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

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