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Deputation क्या होता है? प्रतिनियुक्ति क्या है? प्रतिनियुक्ति क्या होती (deputation kya hota hai) है, वह क्यों मिलती है. इसे आज हम समझने जा रहे है. वास्तव में हिन्दी में प्रतिनियुक्ति का अर्थ (Deputation meaning in hindi) होता क्या है, यह समझाया जा रहा है. प्रतिनियुक्ति के नियम (what is deputation rules in hindi) क्या है. किसी व्यक्ति को एक बार प्रतिनियुक्ति देने के बाद (reverse deputation meaning in hindi) क्या वापस ली जा सकती है. इस बारे में भी पूरी जानकारी देंगे. सबसे पहले तो प्रतिनियुक्ति का अर्थ (deputation meaning) समझते है. प्रतिनियुक्ति (Deputation) का अर्थ होता है, किसी शासकीय व्यक्ति को उसके मूल विभाग से अन्य किसी विभाग में समान पद या उच्च पद पर नियुक्त करना. प्रतिनियुक्ति की पहली शर्त होती है, शासकीय सेवा में नियमित पद पर नियुक्त होना. निजी क्षेत्र में Deputation टर्म का उपयोग नहीं किया जाता है. यह शब्द अधिकांश शासकीय कार्यालयों में उपयोग किया जाता है. मानकर चलिए कोई व्यक्ति जिला कलेक्ट्रेट में एलडीसी (lower division clerk) के पद पर पदस्थ हो, और समान पद व वेतनमान शर्तों पर आबकारी विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त होना चाहता हो तो उसे प्रतिनियुक्ति का सहारा लेना पड़ेगा.सरल शब्दों में एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति कहा जाता है. प्रतिनियुक्ति को इंग्लिश में (deputation) डेप्यूटेशन कहा जाता है. वहीं डेप्यूटेशन को हिन्दी में (deputation in hindi) प्रतिनियुक्ति कहा जाता है. आशा करते है कि प्रतिनियुक्ति के अर्थ को आप समझ गए होंगे. साथ ही प्रतिनियुक्ति किसे दी जाती है, यह भी पता चल गया होगा.
Deputation meaning in hindi- प्रतिनियुक्ति के नियम: deputation rules: deputation rules in hindi
राज्यों और केंद्र स्तर पर प्रतिनियुक्ति के दिशा निर्देश (deputation rules) अलग अलग हो सकते है. वर्तमान में मध्यप्रदेश में डेप्यूटेशन के नियमों के मुताबिक किसी अधिकारी को राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाना है, तो अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होना चाहिए. वहीं अपवाद स्वरूप में कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में जो अधिकारी कर्मचारी 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हो, वह भी राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पाने के हकदार माने जायेंगे.
Deputation meaning in hindi-प्रतिनियुक्ति की अवधि: deputation tenure
किसी भी अधिकारी को अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम सात वर्ष तक प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि मिल सकती है. सामान्यतः: एक बार में तीन साल की प्रतिनियुक्ति दी जायेगी, जिसे दो बार दो वर्ष तक गुण दोष के आधार पर बढ़ाई जा सकती है. मध्यप्रदेश में प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मप्र सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर जा सकते है. वेबसाइट का लिंक दिया गया है. एमपीजीएडी की वेबसाईट- http://gad.mp.gov.in/. वहीं एक केंद्र सरकारी की वेबसाईट का लिंक-https://dopt.gov.in/
Deputation vacancies in delhi: दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर वैकेंसी-Deputation meaning in hindi, deputation jobs meaning, deputation job meaning, deputation vacancies meaning
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में लेखा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (deputation vacancies) आधार पर भर्ती की जा रही है. केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे अधिकारी को ही प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा. प्रतिनियुक्ति की वैकेंसी (Deputation vacancy) पर सैलरी (44900-142400) देने का प्रस्ताव है. इस पद के लिए केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर धारण किया हो या पे मेट्रिक्स में लेवल 6 (रुपये 35400-112400) या समकक्ष पद पर पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो. लेखा अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए अधीनस्थ लेखा सेवा अथवा केंद्र सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्यों का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो. वहीं फीडर श्रेणी में कार्यरत अधिकारी जो सीधे पदोन्नति की पंक्ति में हो, को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा.इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को पदोन्नति का हकदार नहीं समझा जायेगा. यह प्रतिनियुक्ति सेंट्रल के विभाग ( deputation to central government) में दी जा रही है. राज्य और केंद्र के कर्मचारी आवेदन कर सकते है. प्रतिनियुक्ति की अवधि (deputation tenure) सामान्यतः- तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी. वहीं पद के लिए चयन होने के बाद नाम वापस नहीं लिया जा सकता है. आवेदक विभाग की ऑफिशियल वेबसाईट-http://www.agricoop.nic.in/ पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को देख व आवेदन कर सकते है.
Deputation related questions and answers in detailed
Q.deputation basis meaning-प्रतिनियुक्ति आधार
A.प्रतिनियुक्ति आधार का मतलब होता है, किस आधार पर प्रतिनियुक्ति दी जा रही है. क्या वह पात्र है या नहीं. इसे deputation basis meaning कहा जाता है.
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A.प्रतिनियुक्ति पर नौकरी (deputation job meaning in hindi) का अर्थ होता है, प्रतिनियुक्ति याने डेप्यूटेशन पर नौकरी. इसी तरह job on deputation basis meaning का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति पर नौकरी करना.
Q.application for deputation in hindi
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जब किसी मूल विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए अप्लाई करना होता है, तो वह एक फार्मेट देते है, जिसे भरकर आवेदन कर सकते है.