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EWS  CERTIFICATE को  ONLINE APPLY करने की प्रोसेस, EWS  CERTIFICATE की PDF यहां से कर सकते है DOWNLOAD

EWS  CERTIFICATE को  ONLINE APPLY करने की प्रोसेस, EWS  CERTIFICATE की PDF यहां से कर सकते है DOWNLOAD

-मध्‍यप्रदेश की सरकार ने EWS  CERTIFICATE को 15 कार्य दिवस में देने के आदेश जारी किए. 

Online desk, bhopal

दोस्‍तों, शैक्षणिक संस्‍थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए (Economically Weaker Section Certificate) ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट की आवश्‍यकता होती है. आप इसका लाभ लेने के लिए योग्‍य तो होते हो, लेकिन प्रक्रिया में उलझकर रह जाते हो. मध्‍यप्रदेश की सरकार ने युवाओं की समस्‍या को देखते हुए Ews Certificate को बनाने की समय सीमा निर्धारित कर दी है. अब 15 दिन के भीतर तहसीलदार को  ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट बनाकर देना होगा. आप चाहे तो तहसीलदार कार्यालय में, लोक सेवा केंद्र के कार्यालय में या फ‍िर ऑन लाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन देने की समय सीमा सभी जगह एक समान है. कोई व्‍यक्ति जो तहसील कार्यालय के चक्‍कर नहीं काटना चाहता है, वह सीधे ऑन लाइन आवेदन कर सकता है. पोस्‍ट में ऑन लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Ews Certificate Online Process), पात्रता शर्ते (Eligibility Criteria), शुल्‍क (FEES), ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट की पीडीएफ (Ews Certificate PDF) सहित सभी जानकारी दी गई है…

स्‍वयं ऑन लाइन आवेदन प्रस्‍तुत करने की पूरी प्रक्रिया-Ews Certificate Online Process

  • आवेदक को एमपी लोक सेवा पोर्टल http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx पर स्‍वयं को रजिस्‍ट्रर करना होगा.
  • रजिस्‍ट्रर होने के बाद ‘अप्‍लाई ऑन लाइन’ पर क्लिक करना होगा और ऑन लाइन आवेदन फार्म भरना होगा.
  • आवेदन फार्म में आवश्‍यक जानकारी भरने के बाद दस्‍तावेजों की पीडीएफ या जेपीजी अपलोड करना होगा.
  • आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा सेवा के लिए अनिवार्य जानकारी आवश्‍यक रूप से भरना होगा, और ‘सबमिट’ के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • ऑन लाइन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर के द्वारा पॉवती तैयार की जायेगी, पूर्ण रूप से भरे आवेदन होने की स्थिति में पॉवती पर प्रकरण के निराकरण की समय सीमा भी बताई जायेगी. आवेदन जमा होने के बाद पॉवती की पीडीएफ कॉपी डाउलोड कर अपने पास रखना होगा.
  • आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद तहसीलदार की आईडी में प्रकरण दिखने लगेगा.
  • आवेदन प्राप्‍त होने के बाद तहसीलदार को समय सीमा में आवेदन का निराकरण करना होगा.

कैसे करे ऑन लाइन आवेदन- HOW TO APPLY EWS  CERTIFICATE ONLINE 

ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट बनाने के लिए आपको ऑन लाइन आवेदन करना होगा.आवेदक को लोक सेवा केंद्र/ एमपी लोक सेवा प्रोर्टल की ऑफ‍िशियल वेबसाइट- http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx पर करना होगा.

तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन करने की प्रक्रिया- TEHSILDAR KE OFFICE ME EWS CERTIFICATE KE AVEDAN KA TARIKA

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिए आवेदन पत्र, तहसीलदार के कार्यालय में आवश्‍यक दस्‍तावेजों के साथ प्रस्‍तुत करना होगा.
  • आवेदन प्रस्‍तुत करने के साथ ही आवेदक को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की रिसीप्‍ट  प्राप्‍त होगी.
  • पूर्ण आवेदन प्रस्‍तुत करने की स्थिति में प्राप्‍त होने वाली पावती में निराकरण के समय का उल्‍लेख किया जायेगा.आवेदन अपूर्ण है, तो आवेदन के निराकरण की समय सीमा का उल्‍लेख पावती में नहीं किया जायेगा.
  • आवेदन करते समय अपने मोबाइल नंबर का उल्‍लेख जरूर करे, जिससे आवेदक को एसएमएस का अलर्ट प्राप्‍त हो सके.
  • आवेदन का पंजीयन मप्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत होगा.
  • आवेदन अस्‍वीकृत होने की दशा में आवेदक को लिखित में जानकारी प्रदान की जायेगी.

लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्‍तुत करने की प्रक्रिया-LOK SEVA KENDRA ME EWS CERTIFICATE BANANE KA TARIKA 

  • आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर स्थित कंप्‍यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया जायेगा.
  • आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, आधार क्रमांक एवं ईमेल आईडी कंप्‍यूटर ऑपरेटर को देना होगा.
  • ऑन लाइन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से पावती तैयार होगी. पूर्ण आवेदन दिये जाने पर पावती पर आवेदन के निराकरण की समय सीमा का उल्‍लेख होगा. आवेदन जमा होने के बाद प्राप्‍त होने वाली पावती पर कंप्‍यूटर ऑपरेटर के हस्‍ताक्षर होंगे.
  • लोक सेवा केंद्र/कियोस्‍क पर आवेदन जमा होने के बाद तहसीलदार को ऑन लाइन आवेदन दिखने लगेगा.
  • आवेदन को समय सीमा में तहसीलदार को जारी करना होगा. समय सीमा में आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र देना होगा.

ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट  पात्रता की शर्ते-EWS CERTIFICATE KI PATRATA 

  1. कृषि, वेतन अन्‍य सभी स्‍त्रोतों को मिलाकर वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक न हो.
  2. 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो (पथरीली, बीहड, बंजर शामिल नहीं होगी).
  3. 1200 स्‍क्‍वायर फीट से अधिक का आवास/फ्लैट नगर निगम सीमा में नहीं हो.
  4. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 स्‍क्‍वायर फीट से अधिक का आवास नहीं हो.
  5. नगर परिषद क्षेत्र में 1800 स्‍क्‍वायर फीट से अधिक का आवास नहीं हो.

शुल्‍क- EWS CERTIFICATE KE LIYE FEES 

ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट के लिए विभागीय सेवा शुल्‍क कुछ नहीं रखा गया है. इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, जबकि लोक सेवा केंद्र पर आवेदन करने पर केद्र के द्वारा निर्धारित शुल्‍क आवेदक को देना होगा.

15 दिन में देना होगा प्रमाणपत्र- EWS CERTIFICATE KI SAMAY SIMA 

आर्थिक रूप से कमजोर अभ्‍यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र तहसीलदार को 15 दिन में देना होगा. आवेदन प्रस्‍तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में नीचे विस्‍तृत रूप से जानकारी दी गई है.

 ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट  नहीं बनने पर अपील का प्रावधान-APPEAL KA PRAVDHAN 

राज्‍य सरकार ने ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट नहीं बनाए जाने पर आवेदक को अपील का अधिकार दिया है. अपील निम्‍न स्थिति में की जा सकती है.

  1. आवेदन अमान्‍य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं होने पर 
  2. प्रथम अपील प्रस्‍तुत करने की समय सीमा 30 दिवस तथा द्वितीय अपील प्रस्‍तुत करने की समय सीमा 60 दिवस होगी.

इस अनुच्‍छेद के तहत बनते है ईडब्‍ल्‍यूएस सर्टिफ‍िकेट-SAVIDHAN KE KIS SECTION ME EWS CERTIFICATE 

इस सेवा का उददेश्‍य मध्‍यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्‍ल्‍यू.एस) जो संविधान के अनुच्‍छेद-342 एवं 342 के अंतर्गत मध्‍यप्रदेश राज्‍य के लिए अधिसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्‍य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्‍ट अन्‍य पिछड़े वर्ग को प्रदत्‍त आरक्षण की परिधि में नहीं आते है, को शैक्षणिक संस्‍थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाते है…

Ews Certificate PDF के लिए- यहां क्लिक करे 

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