नई सरकारी जॉब पर वित्त मंत्रालय ने खराब वित्तीय स्थिति के मददेनजर लगाया प्रतिबंध, भारत में बना नौकरियों का संकट
सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे करोडों अभ्यर्थियों के लिए बूरी खबर
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेडींचर ने सभी विभाग प्रमुखों को जारी किए खर्च के निर्देश, गैर जरूरी खर्च पर लगाई रोक
भोपाल। अभी तक भारत सरकार अर्थ व्यवस्था पर किसी तरह का बयान नहीं दे रही थी।
कोविड काल में सरकार ने लोगों को भरोसा दिया था कि भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा।
जल्द ही इस स्थिति से उबर जायेंगे। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिखता है।
भारत के सरकार अधीन वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेडींचर द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है।
अब वित्त मंत्रालय ने मान लिया है कि वर्तमान हालात में देश की आर्थिक स्थिति खराब दौर से गुजर रही है। इसी के मददेनजर सभी मंत्रालयों, विभागों व सरकारी निकायों में नई सरकारी जॉब (नौकरी) पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सभी आवेदन रद्द करते हुए आगे से कोई सरकारी नौकरी नहीं देने का Narendra Modi सरकार के वित्त मंत्रालय का आदेश है।
केंद्र सरकार के पास #नौकरी और #सैलरी देने के लिए रुपए नहीं हैं।
ऐसे में #रोज़गार का इंतज़ार कर रहे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है।
नई नौकरी नहीं निकलेगी तो देश का युवा ओवरएज होकर जिंदगी भर के लिए अच्छे रोज़गार से वंचित हो जायेंगे।
स्थापना दिवस कार्यक्रम पर भी रोक
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेडींचर ने 4 सितंबर 2020 को सभी विभागों के प्रमुखों को खर्च के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
जिसके मुताबिक सभी मंत्रालय/विभाग/ सबऑर्डीनेट ऑफिस/ ऑटोमनोमस बॉडी अब किसी तरह का प्रिटिंग खर्च नहीं कर सकती है।
बुक्स, पब्लिकेशन, डॉक्युमेंटस, इंपोटेर्टड पेपर पर बैन लगा दिया है।
विभागों को कार्यक्रम, स्थापना दिवस मनाने को भी मना कर दिया है। अगर मनाना भी है, तो उसमें मोमेंटोस, बैग आदि देने की आवश्यकता नहीं है।
विभाग प्रमुखों से कहा गया कि कुछ समय के लिए कंसल्टेंसी एसाईनमेंट भी बंद कर दिए जाए। विभाग को गैर जरूरी खर्च भी रोकने होंगे।
नई सरकारी नौकरी के क्रियेशन पर रोक
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेडींचर ने नई पोस्ट के क्रिऐशन (नए पदों के निर्माण) पर रोक लगा दी है।
केवल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेडींचर से अप्रूवल लेने के बाद ही नए पदों का निर्माण कर सकते है।
ये प्रतिबंध सभी तरह के नए पदों के निर्माण पर लगाए गए है।
जो पोस्ट एक जुलाई 2020 के पहले निकाली गई थी, उसे भी बिना अप्रूवल के भरे जाने पर रोक लगा दी गई है।
इसी तरह कहा गया है कि यदि कोई पोस्ट हर हाल में भरी जाना जरूरी है, तो उसके लिए अप्रूवल लेना जरूरी है।
दिए गए निर्देशों के पालन के लिए विभागों में चीफ एकाउंटिंग ऑथोरिटी को इसके लिए जिम्मेंदार बनाया गया है।