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वीआरएस क्या है, वीआरएस का हिन्दी में अर्थ क्या होता है, ये हम आपको इस पोस्ट में बताने जा रहे है. वीआरएस यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम (Voluntary Retirement Scheme). वीआरएस का हिन्दी (vrs meaning in hindi) में अर्थ होता है ”स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना”. कर्मचारी के द्वारा वीआरएस लेने पर सरकार के द्वारा एक मुश्त राशि दी जाती है, जिसके लिए उसे उतने समय तक नौकरी करने की आवश्यकता नही होती है, इसलिए भी अधिकांश लोग वीआरएस के लिए आवेदन करते है. हम सभी लोगों से आग्रह करते है, कि आपको जो भी राशि प्राप्त होती है, उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करे. अभी निवेश के लिए आपको फ्री में खाता खोलने का मौका मिल रहा है. आप चाहे शेयर केमाध्यम से या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते है.निवेश के लिए डीमेट एकाउंट जरूरी होता है- 〈click here〉
वी आर एस क्या है, VRS kya hai, VRS KA ARTH…
वीआरएस होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस देने के पीछे सरकार का उद्देश्य खर्च को कम करना भी है. केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था आईसीयू में चली गई है. सरकार सेवा में नए लोगों को बढ़ाने के नाम पर पचास पार लोगों को सीधे घर बैठा रही है.
vrs full form in hindi- वीआरएस का फुल फार्म हिन्दी में-vrs ka matlab
वीआरएस का हिन्दी में अर्थ होता है Valuntry Retriement Scheme याने स्वैच्छिक सेवानिवृित्ति योजना . सरकारी या निजी कर्मचारियों को एकमुश्त रकम देकर सेवानिवृत कर दिया जाता है. इसके बाद उनकी सेवाएं नहीं ली जाती है. संस्थान मोटी राशि का प्रलोभन/किसी और तरह की अन्य सुविधाओं का लाभ देकर स्वैच्छिक सेवा निवृती के लिए कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करती है… आवेदन को स्वीकार कर वीआरएस दे दिया जाता है. पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और उसके बाद भारतीय रेलवे में संरक्षा कोटि के बुजूर्ग, अशक्त और सेवा में बने रहने के अनिच्छुक कर्मचारियों को वीआरएस देने की योजना लाई गई थी. कर्मचारी संगठनों द्वारा विरोध करने के कारण योजना को वापस लिया गया था. लेकिन गुपचुप तरीके से वीआरएस दिया जा रहा है.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के नियम -LAW OF Voluntary Retirement Scheme-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियम
वीआरएस लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्ते पूरा करना होती है. केवल वह कर्मचारी ही वीआरएस ले सकते है, जिनकी आयु 50 वर्ष की हो चुकी है, और वह 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हो. वीआरएस लेने के लिए कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी देना होता है. वीआरएस प्राप्त करने के लिए तीन माह पहले आवेदन या नोटिस देना होता है. वरिष्ठ अधिकारी को कर्मचारी द्वारा संतुष्ट करना होगा कि वह वीआरएस का पात्र है. वह अपनी सर्विस पूरी कर चुके है. जब अधिकारी संतुष्ट होंगे,तब ही कर्मचारी वीआरएस ले सकते है.
सेवानिवृत्ति के प्रकार- TYPE OF Valuntry Retriement Scheme -वीआरएस नियम-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नियम-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियम मध्यप्रदेश
सेवानिवृत्ति- Retirement – सेवानिवृत्ति के लिए तय 60 वर्ष में कर्मचारी द्वारा एच्छिक सेवानिवत्ति की मांग करना, नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत कर देना.
अनिवार्य सेवानिवृत्ति- Compulsory Retirement- गंभीर कदाचार करने पर अनिवार्य सेवानिवत्ति दण्डस्वरूप.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ- PROFIT OF Valuntry Retriement Scheme- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ
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